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आरबीआई ने 5,000 रुपए से ज्‍यादा की रकम पुराने नोटों में जमा कराने का सर्कुलर वापस लिया

नई दिल्‍ली, = अब आप बैंक में 30 दिसंबर तक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों में 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट जमा कर सकेंगे। बैंक इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा क्योंकि आरबीअाई ने इस बारे में अपना पुराना सर्कुलर बुधवार को वापस ले लिया। हालांकि इसके लिए आपके अकाउंट का केवाईसी मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा।

दरअसल, रिजर्व बैंक ने 19 दिसंबर को इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि 5,000 रुपए से ज्‍यादा के पुराने नोट बैंक में जमा कराने पर आपको इसका कारण बताना होगा। जो लोग 5,000 रुपये से ज्यादा रकम जमा कराने आए, उनसे कई बैंकों ने बाकायदा एक फॉर्म भरवाया। इसमें देरी से पुराने नोट जमा कराने का कारण और रकम का सोर्स अलग से पूछा गया। बैंक अधिकारियों ने जमाकर्ताओं से पूछताछ की। फॉर्म पर दस्तखत कराए गए। इससे सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। आरबीआई के इस फरमान से लोगों की नाराजगी बढ़ गई। लोगों की नाराजगी को देखते हुए ही रिजर्व बैंक को अपना सर्कुलर वापस लेना पड़ा है।

आरबीआई के पुराने फैसले को वापस लेने पर स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, ‘यह फिर एक यू-टर्न है, करंसी केवल भरोसे पर चलती है।’

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