नई दिल्ली, 27 दिसम्बर = आयकर विभाग ने सभी कार डीलर से एक नवंबर, 2016 से लेकर आगे तक सभी कार खरीदने वालों के बारे में जानकारी मांगी है।
वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि सभी कार डीलर्स से उन ग्राहकों के बारे में जानकारी मांगी है, जिन्होंने 01 नवम्बर, 2016 और उसके बाद कार खरीदी है। जिसमें ग्राहक का नाम-पता, कार का मॉडल और मेक, कार की कीमत सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराना है।
आयकर विभाग के इस कदम पर आयकर से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों के बारे मे जानना चाहेगा, जिन्होंने एक नवम्बर और उसके बाद पुराने करेंसी नोट से कार ली है।
दरअसल आयकर विभाग ने हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर 2014-15 के आंकड़े जारी किए हैं। जिसके मुताबिक भारत में कार खरीदनें वालों और उच्च-आयकर श्रेणी में आने वाले आयकर दाताओं के बीच में अंतर मिला है। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने ये कदम उठाया होगा।