नई दिल्ली, 23 अगस्त : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के दफ्तर के आवंटन को रद्द कर दिया था। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने पिछले अप्रैल महीने में आप के राउज एवेन्यू दफ्तर के आवंटन को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि जो बंगला मंत्रियों को दिया गया है उसे सरकार खुद अपनी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए नहीं दे सकती है । एलजी के इस आदेश को आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
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दरअसल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने की जो प्रक्रिया अपनाई वह अवैध है। कमेटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजनीतिक दलों के दफ्तरों के लिए जमीन देने के लिए नई नीति बनाई जिसमें ये कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को पांच साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है, क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित जमीन पर दफ्तर बना सकते हैं। जबकि जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।