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अहमदनगर के कोपर्डी में दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला आज

मुंबई, 18 नवम्बर : अहमदनगर जिले के कर्जत तहसील में स्थित कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करके हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय आज, 18 नवम्बर को अपना फैसला सुनाएगा। 

सरकारी पक्ष और आरोपी के वकीलों के बीच बहस पिछले सप्ताह ही पूरी हो चुकी थी। अब फैसले को लेकर मराठा समाज की निगाहें न्यायालय की ओर जमीं हैं। अहमदनगर के कोपर्डी गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने का मामला महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में गूंजा था और इसके बाद मराठा ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि महाराष्ट्र के राजनेताओं की नींद ही गायब हो गई। इस मामले में पिछले सप्ताह जहां विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पीड़िता का पक्ष में न्यायालय के समक्ष युक्तिवाद करते हुए तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी, आरोपी के वकीलों ने तीनों आरोपियों के निर्दोष होने का युक्तिवाद करते हुए न्यायालय में अपनी दलीलें पेश किया था। 

अहमदनगर जिला व सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सुवर्णा केवले के समक्ष विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा था कि तीनों आरोपियों ने साजिश रचते हुए जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्मकिया था, वहीं अपराध छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। इस पर आरोपी जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे के एड. योहान मकासरे, आरोपी संतोष भुवाल के वकील एड. बालासाहेब खोपडे, एड. विजयालक्ष्मी खोपडे व तीसरे आरोपी नितिन भैलुमे के वकील एड. प्रकाश आहेर ने युक्तिवाद करते हुए अपने मुवक्किलों का बचाव किया था। 

सुनवाई के दौर 31 साक्ष्यकारों ने अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी है। इस पर आरोपियों के वकीलों ने कहा कि सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत झूठे और फर्जी हैं। इसके बाद न्यायालय ने निर्णय लिया कि 18 नवम्बर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसले को लेकर मराठा समाज की निगाहें न्यायालय की ओर जमीं हैं। (हि.स.)।

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