अभद्र भाषा के प्रयोग पर आशुतोष पर एफआईआर दर्ज
नई दिल्ली (ईएमएस)। रोहिणी कोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में आप नेता आशुतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एकता गाबा ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि पत्रकार से राजनेता बने आशुतोष ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए महात्मा गांधी की छवि को खराब करने और युवाओं के दिमाग में भी ऐसी नकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश की।
अदालत ने कहा कि अटेंशन सीकर्स के लिए महात्मा गांधी के खिलाफ खड़े होना और अंगुली उठाना आसान है, लेकिन देशभक्ति प्रचारकों के लिए महान महात्मा बनना उतना ही मुश्किल है। अदालत ने कहा कि मौजूदा साक्ष्य आशुतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त हैं। लिहाजा बेगमपुर थाना प्रभारी आशुतोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके मामले की उचित जांच करें। यह याचिका योगेंद्र नामक शख्य ने दायर की है, जिसमें कहा कि 2016 में एक ब्लॉग में आशुतोष ने दुष्कर्म के आरोपी आप नेता के बचाव में एक सीडी का हवाला देते हुए जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के महिलाओं के साथ संबंध की बात लिखी थी। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी अभद्र शब्द प्रयोग किए थे।