पटना, सनाउल हक़ चंंचल-
पटना : बिहार में चाइल्ड मैरेज पर कैसे लगाम लग सके इसके लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाया गया है. अब हर तरह से शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड भी जरूरी होगा. दरअसल बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निबंधन महकमा सभी तरह के विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने जा रहा है.
विवाह निबंधन के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है. इससे यह फायदा होगा कि विवाहित जोड़े की सही उम्र क्या है, इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी. इस व्यवस्था से बड़े स्तर पर बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
रजिस्ट्रेशन महकमे के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सभी तरह के विवाह का निबंधन अनिवार्य रूप से किया जाए. बाल विवाह के खिलाफ शुरू हुए राज्य सरकार के महाअभियान को ध्यान में रख सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेते हुए सकरुलर जारी किया जा रहा है.
विवाह का निबंधन कराने के क्रम में विवाहित जोड़े की उम्र गलत न डाल दी जाए, इस बात को ध्यान में रख निबंधन के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है. आधार कार्ड अगर नहीं है, तो मौके पर ही उसे बनाने का भी इंतजाम होगा. आधार कार्ड की सूचना गलत नहीं होगी यह मान कर चला जा रहा है.
निबंधन महकमा बहुत जल्द यह व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. स्पेशल मैरेज के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी. स्पेशल मैरेज का मतलब कोर्ट मैरेज से होता है. कोर्ट मैरेज के लिए निबंधन कार्यालय में आवेदन करना होता है. इसके लिए निबंधन कार्यालय समय लेता है. निबंधन कार्यालय द्वारा लिए जाने वाले समय की अवधि को भी कम किया जा रहा है.