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अनीता खुदकुशी मामले की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली,06 सितम्बर : नीट के आधार पर मेडिकल परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नेवाली तमिलनाडु की दलित लड़की अनीता की कथित खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग करनेवाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जल्दबाजी क्या है ?

वकील जीएस मणि ने ये याचिका दायर की है। अनिता ने सुप्रीम कोर्ट में नीट को मेडिकल दाखिले का आधार बनाने का विरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

अनीता ने 12वीं की पढ़ाई तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से की थी। 12वीं की परीक्षा में अनीता को 98 फीसदी अंक मिले थे। पिछले साल तक तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर मिलता था। अगर यही नियम जारी रहता तो अनीता को मेडिकल कोर्स में आसानी से दाखिला मिल जाता। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नीट के तहत परीक्षा और काउंसिलिंग करने का आदेश दिया। नीट परीक्षा में अनीता को केवल 86 नंबर मिले थे। ऐसे में उसे एमबीबीएस कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाया।

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