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UP : अब बिना मानक के नहीं बिक सकेगा मीट.

झांसी, 30 मार्च := शासन के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से चल रहे बूचडखानों पर कार्रवाई के लिए 08 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है। कमेटी ही अब कार्रवाई को अंजाम देगी। कमेटी का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया गया है।

इसकी जानकारी देते हुए नगर निगम स्वास्थ विभाग के जहीर अब्बाशी ने बताया कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर निगम के पशुचिकित्साधिकारी इस टीम में प्रमुखता से कार्य करेंगे। कमेटी को ही सभी अधिकार प्राप्त है। जहां भी मानक के अनुसार मीट का विक्रय नहीं किया जाएगा, वहां पर कमेटी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अवैध बूचडखानों पर भी कमेटी छापामार कार्रवाई करेगी। शासन से आये आदेश के अनुसार कोई भी मांस विक्रेता चाहे वह मुर्गा या बकरे का मांस खुले में रखकर बेचता है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। शासन के आदेश के तहत मुर्गा, बकरा को खुले में या फिर दुकान पर नहीं काट सकते। उन्हें स्लाॅटर हाउस से कटवाकर लाना पड़ेगा और इसके साक्ष्य के तौर पर उसकी रशीद होनी चाहिये। मानकों में यह भी शामिल है कि दुकान के बाहर जाली होनी चाहिए, गोश्त को ढक कर रखना चाहिए, बर्फ या ठंडे वातावरण के साथ दुकान में सफाई का भी ध्यान देना होगा। गंदगी और मक्खियां पाये जाने पर भी कार्रवाई संभव है।

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इन सभी मानकों को पूरा करने वाला व्यवसायी ही अब मीट की दुकान चला पायेगा। उन्होंने बताया कि बूचडखानों पर कार्रवाई के चलते नगर में मीट की दुकाने बंद पड़ी हैं। वहीं अब तक कुल 40दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किये हैं। इनकी जांच की जा रही है। जो मानकों पर खरे उतरेंगे उन्हें ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ बंदी के चलते गोश्त के दाम काफी बढ़ गये हैं। जो लोग चोरी छिपे मीट बेच रहे हैं वह मुर्गा का मीट 400 रूपये किलो और बकरा का मीट 550 रूपये किलों बेंच रहे हैं। बताते चलें कि योगी के सीएम पद की शपथ लेते ही अवैध बूचड़खानों पर ताले लटक गए थे।

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