सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से बड़ी राहत
बॉलीवुड स्टार सनी देओल और करिश्मा कपूर को एक बड़ी राहत देते हुए जयपुर की एक अदालत ने 22 वर्षीय रेलवे चेन पुलिंग मामले में दोनों को बरी कर दिया। 1997 में सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग (ट्रेन की चेन खींचने) के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था। हालांकि न्यायाधीश पवन कुमार ने शुक्रवार को तर्क दिया कि रेलवे अदालत ने दोनों पक्षों को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिन्हें सत्र न्यायालय ने 2010 में निरस्त कर दिया था। साथ ही इस मामले में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत का अभाव है।
नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से आई, इसलिए रेलवे अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ धारा 141, 145, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सत्र न्यायालय में मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से दलीलें वकील एके जैन ने दी थी। नरेला के सीताराम मालकर नाम के स्टेशन मास्टर ने रेलवे पुलिस में सनी देओल, करिश्मा कपूर सहित स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।