सात रुपए रोजाना बचाकर शुरू करें सरकार की ये योजना, हर महीने मिलेंगे पांच हजार
नई दिल्ली. हर नौकरीपेशा यह चाहता है की नौकरी एक उम्र तक करने के बाद उसका जीवन अच्छे से बीते.उसे रिटायरमेंट में आमदनी की चिंता न करनी पड़े. उसे ये न सोचना पड़े की उसके घर का खर्च रिटायर होने के बाद कैसे चलेगा.
यहीं सब सोचकर वो रिटायरमेंट प्लान लेता है. लेकिन कम आमदनी वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं. क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी कम होती है. जिसके कारण वो लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद संघर्ष करते हैं.ऐसे लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक शानदार योजना की शुरुआत की है. हालांकि हाल ही में सरकार ने इसके नियमों में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं.
पीएम मोदी ने शुरू की ये योजना-
मोदी सरकार की इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना.पीएम मोदी ने इस योजना की शुरूआत ऐसे लोगों के लिए ही की है जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है. ऐसे लोग जो अपने रिटायरमेंट के बाद अक्सर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं. आपको बता दें कि इस योजना से 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं.
ऐसे मिलेगा फायदा-
पीएम मोदी की इस योजना से आप जितना जल्दी जुड़ेगें आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा. इस योजना से अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं और प्रतिदिन 7 रुपये बचाकर हर महीने मात्र 210 रुपए जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे.
इतने रुपए करने होगें जमा-
बता दें कि हर महीने अटल पेंशन योजना (APY) के तहत किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है. हालांकि,आप हर महीने कितने पैसे जमा करना चाहते हैं ये उम्र पर निर्भर करता है.आप जितनी कम उम्र में इस योजना में निवेश की शुरुआत करेंगे, आपको प्रति महीने उतनी ही कम रकम देनी होगी. उम्र के साथ ही इसकी किस्त भी बढ़ती जाती है.
नॉमिनी को मिल जाएगी रकम-
अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिले. तो इसके लिए आपको हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से 42 रुपए से लेकर 291 रुपए तक जमा करने होगें.अगर आप हर महीने 5000 रुपए की पेंशन के चाहते हैं तो, आपको हर महीने 210 रुपए से लेकर 1,454 रुपए जमा करने पड़ सकते हैं.अगर इस दौरान व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जमा एकमुश्त रकम दे दी जाएगी.
हुए ये बड़े बदलाव-
अपग्रेड/डाउनग्रेड सुविधा अब मौजूद नहीं है. पेंशनधारक को साल में एक बार चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ PFRDA सर्कुलर के मुताबिक मई 2019 तक बढ़ाई गई थी. नए नियमों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद पति या पत्नी उस अकाउंट को जारी रख सकते हैं. PFRDA सर्कुलर के मुताबिक, सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में पति या पत्नी इसे चालू रखने का विकल्प चुन सकते हैं. (एजेंसी, हि.स.)