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SC की केंद्र को हिदायत, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने लिए बनाये नीति.

नई दिल्ली, 03 फरवरी = मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए कोचिंग संस्थानों के उभार पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए । इसके लिए स्कूलों के रिजल्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । स्कूल के रिजल्ट को भी चालीस फीसदी वेटेज देना चाहिए । कोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया।

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