RTO कमिश्नर का फरमान ,वैक्सीन की दोनों डोज वालों को ही ऑटो-टैक्सी में प्रवेश
ड्राइवर पर भी लगेगा जुर्माना
मुंबई. कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के फैलने की संभावना को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाए जाने पर ही रिक्शा-टैक्सी में यात्रा की परमिशन दी जाए. ऐसा निर्देश परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी जिलों के आरटीओ को जारी किया है.
ओमीक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं. एहतियात के तौर पर सार्वजनिक परिवहन के साथ रिक्शा-टैक्सी यात्रा के लिए दोनों डोज आवश्यक है. बेस्ट प्रशासन ने भी सभी डिपो प्रबंधकों को इस निर्णय को लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा तभी संभव है, जब यात्री के पास यूनिवर्सल ट्रैवल पास या टीकाकरण प्रमाणपत्र हो. यह नियम रिक्शा और टैक्सियों में भी लागू होगा.
नियम का पालन न करने पर यात्री के साथ ड्राइवर को भी दंड का भुगतान करना होगा, इससे रिक्शा-टैक्सी चालकों में नाराजगी फैल गई है. आरटीओ के उड़न दस्ते वाहनों को चेक करेंगे. इसके लिए रिक्शा-टैक्सी संगठनों को सूचित किया गया है. रिक्शा या टैक्सी के औचक निरीक्षण के दौरान ‘यूनिवर्सल पास’ या टीकाकरण प्रमाणपत्र नहीं होने पर टीम ड्राइवर पर भी केस करेगी. 500 रुपए जुर्माना लगाने का अधिकार नगर पालिका और पुलिस के पास होगा. आरटीओ की टीम निजी यात्री बसों का भी निरीक्षण करेगी.
यूनियन का विरोध
यात्री के पास यूनिवर्सल ट्रैवल पास या टीकाकरण प्रमाणपत्र नहीं है, तो यात्री के साथ-साथ चालक के खिलाफ भी कार्रवाई का संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है. मुंबई टैक्सीमैन यूनियन के महासचिव ए. एल क्वाड्रोस ने ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि ड्राइवर्स कैसे यूनिवर्सल पास की जांच करेंगे.