RBI का आदेश : सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकती है बैंक
मुंबई, 16 फरवरी : कोई भी बैंक व उसकी शाखा ग्राहकों से कोई भी सिक्का या कोई भी नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। आदेश का अनुपालन न होने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है। विविध बैंक की शाखाएं सिक्का व नोटों को लेने से मना करते हैं, ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस पर आरबीआई ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी बैंक या उसकी शाखाएं सिक्कों व नोटों को लेने से मना नहीं कर सकती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि यदि बैंक सिक्कों को लेने या बदलने से इनकार करती हैं तो दुकानदार या छोटे व्यापारी ग्राहकों से सिक्का लेंगे ही नहीं, इससे सर्वसामान्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी बैंक की कोई शाखा सिक्कों को जमा करे, उसे बदलकर दे। ऐसा आदेश आरबीआई ने बैंकों को देते हुए कहा है कि वे अपनी शाखाओं को सूचित करें कि ग्राहकों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सिक्का लाने पर उसे जमा किया जाए और दिया जाए। एक और दो रुपये के सिक्कों को वजन के आधार पर लिया जाए, ऐसी सलाह आरबीआई ने बैंकों को दी है।
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आरबीआई ने कहा है कि 100 रुपए तक के सिक्के प्लास्टिक में करके दिए जाएं, इससे ग्राहक व बैंक कैशियर दोनों को सुविधा होगी। बैंक के काउंटर पर ही प्लास्टिक की थैलियां उपलब्ध करवाई जाएं और इसके लिए बैंक कार्यालय के अंदर व बाहर सूचना फलक लगाए। आदेश का अनुपालन न होने पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित बैंक शाखा पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (हि.स.)।