कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति, जमा कराने होंगे 10 करोड़ रुपए
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले के आरोपित और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने दस करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है।
कार्ति ने टेनिस टूर्नामेंट के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। कार्ति ने दो हफ्तों के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। इसके पहले भी कार्ति को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है। बीते सात मई,2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने दस करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया था।
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी. चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया है।