चुनावी हलफनामा मामला : देवेंद्र फड़नवीस को कोर्ट ने मुचलके पर दी जमानत
मुंबई । महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़नवीस गुरुवार को नागपुर की एक स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने फड़नवीस को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। फड़नवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
इससे पहले देवेंद्र फड़णनस को अदालत में उपस्थित होने से छूट दे दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी एस इंग्ले ने कहा था कि फड़नवीस को चौथी और अंतिम बार छूट दी गई थी। अदालत वकील सतीश ऊके की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही है।
ऊके ने फड़नवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। फड़नवीस के वकील उदय डबले ने अदालत में उपस्थित होने से छूट इस आधार पर मांगी थी कि उनके मुवक्किल को ‘विधानसभा सलागार समिति’ की बैठक में जाना था।
ऊके के वकील सुदीप जायसवाल ने इसका विरोध किया था और फड़नवीस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की दलील थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फड़नवीस को उपस्थित होने से अंतिम बार राहत दी थी और सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की गई थी।