BSP के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल के खिलाफ चलेगा मनी लांड्रिग का केस
नई दिल्ली, 16 अगस्त : केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
पिछले 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कारपोरेट कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से पूछा था कि इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एमसीए को दस दिनों में फैसला कर कोर्ट को बताने का निर्देश दिया था।
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इकबाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन आर्गनाइजेशन (एसएफआइओ) ने 111 फर्जी कंपनियां बनाने और उनके जरिए मनी लाउंड्रिंग का कारोबार करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने कहा कि जब तक सीबीआई या एसएफआइओ मामला दर्ज नहीं करती है तब तक ईडी अभियोजन शुरू नहीं कर सकती है।