भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रायपुर पुलिस को नो कोरेसिव एक्शन का आदेश देते हुए आगामी आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 10 मई को पात्रा के खिलाफ रायपुर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को तीन बार नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने बुलाया था लेकिन इस बीच बीमार होने की दलील देकर वे बयान देने रायपुर नहीं पहुंचे थे। पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर को रद्द करने और पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर पात्रा ने हाईकोर्ट की शरण ली।
गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अग्रवाल ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।