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ATM से पैसे निकालने से पहले जरूर जान लें ये नियम

नई दिल्ली. अगर आप एटीएम के फेल ट्रांजैक्शन ने परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. दरअसल आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुल जारी किया है.जिसमें उसने बैंकों से कहा है कि एटीएम के इस्तेमाल के दौरान फेल ट्रांजैक्शन एक बड़ी समस्या है और बैंक इसे फ्री ट्रांजैक्शन के तौर पर काउंट न करें,

ग्राहकों को काफी समय से इस बात की शिकायत थी कि बैंक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन के तौर पर गिन लेते हैं.इससे ग्राहकों को हर महीने मिलने वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शन मानकर महीने में मिलने वाले 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन में माइनस कर देते हैं.जिससे ग्राहकों का एक फ्री ट्रांजैक्शन का मौका चला जाता है.

ग्राहकों की इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को जारी सर्कुलर में कहा, हमारे संज्ञान में आया है कि एटीएम में नकदी न होने, इनवैलिड पिन या तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस में गिन लिया जाता है. इन ट्रांजैक्शंस को वैलिड एटीएम ट्रांजैक्शंस नहीं मानना चाहिए और इन पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

इसी के साथ आरबीआई ने ये भी साफ किया है कि जिस बैंक का कार्ड है उसी के एटीएम में बैलेंस इन्क्वॉयरी, चेक बुक रिक्वेस्ट, टैक्स पेमेंट, फंड ट्रांसफर आदि जैसे नॉन-कैश विद्ड्रॉल ट्रांजैक्शंस भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस का हिस्सा नहीं होंगे.

आपको बता दें कि बैंक 5 और 3 ट्रांजेक्शन के बाद ग्राहकों से एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज वसूलता है. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं.

अभी देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजेक्शन देता है. एसबीआई 5 फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई एटीएम और 3 अन्य बैंकों पर देता है. जबकि छोटे शहरों में 10 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं. (एजेंसी, हि.स.)

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