नई दिल्ली, 30 दिसम्बर = अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एसपी त्यागी को नोटिस जारी किया है । सीबीआई ने कहा कि त्यागी के बाहर रहने पर उसका जांच कार्य प्रभावित होगा और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जस्टिस विपिन सांघी की वेकेशन बेंच ने त्यागी से पूछा है कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए । जब सीबीआई ने दलील दी कि बाकी दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर पटियाला कोर्ट चार जनवरी को फैसला सुनाने वाली है तो हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी तय की ।
हाईकोर्ट में सीबीआई ने ये कबूला कि भले ही इस मामले में वर्ष 2013 में एफआईआर दर्ज की गई हो लेकिन इसकी जांच कुछ महीनों पहले शुरू की गई है । इसलिए सीबीआई नहीं चाहती कि त्यागी बाहर रहें ।
पटियाला हाउस कोर्ट ने त्यागी 26 दिसम्बर को इस मामले में सशर्त जमानत दे दी थी । कोर्ट ने त्यागी को मामले में फैसला होने तक बिना कोर्ट की अनुमति के देश न छोड़ने का आदेश दिया है । कोर्ट ने त्यागी को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी । कोर्ट ने त्यागी को निर्देश दिया कि वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे । पटियाला हाऊस कोर्ट दो आरोपियों संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत अर्जी पर फैसला 4 जनवरी को करेगी ।