सुप्रीम कोर्ट : रोक के बावजूद कैसे बिक रहा है एसिड
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस
नई दिल्ली, 09 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड बेचने पर रोक के आदेश के बावजूद एसिड बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 और 2015 के आदेश के बावजूद एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है। याचिका में कहा गया है कि 2010 से 2016 के बीच 1189 एसिड अटैक की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
एसिड अटैक को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएं। एसिड अटैक की शिकार महिला को इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान भी है।
भारतीय दंड संहिता की धारा-326 ए के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे पर एसिड से हमला करता है और इस वजह से उस शख्स के शरीर का अंग खराब होता है या शरीर पर जख्म होता है या जलता है या झुलसता है, तो ऐसे शख्स को दोष साबित होने पर कम-से-कम 10 साल कैद और ज्यादा-से-ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। एसिड अटैक की कोशिश में भी कम-से-कम 5 साल कैद की सजा होगी।