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सिक्कों पर वैष्णो देवी की तस्वीर के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 11 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई की ओर से जारी सिक्कों पर वैष्णो देवी की तस्वीर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता ये नहीं सिखाता कि किसी उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आप सिक्के नहीं जारी कर सकते। इसलिए वैष्णो देवी श्राईन के सिक्के जारी करने पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना किसी के साथ पक्षपात नहीं है।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी माता वैष्णों देवी की तस्वीर वाले 5 और 10 रुपये के सिक्कों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

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