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नई हज नीति पर केंद्र सरकार और हज कमेटी को नोटिस

नई दिल्ली, 03 जनवरी (हि.स.)। नई दिल्ली, 03 जनवरी (हि.स.)। नई हज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और हज कमेटी को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने 11 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

केंद्र सरकार की नई हज नीति के मुताबिक शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को हज यात्रा पर मक्का जाने पर रोक लगा दी गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को हज का आवेदन करने पर रोक लगा दी है। ये आदेश 2018 से लेकर 2022 तक की यात्रा के लिए है। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

वकील गौरव बंसल ने याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार की नई हज नीति संविधान की धारा 14, 21 और 25 के तहत बराबरी और धार्मिक आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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