NCP नेता छगन भुजबल को लगा झटका , कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
मुंबई, 18 नवंबर : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को आज सोमवार को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में हुए कथित भ्रष्ट्राचार मामले में ईडी ने राकांपा ने व पूर्व मंत्री छगन भुजबल व उनके भतीजे समीर भुजबल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भुजबल 21 महीने से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून की धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसलिए छगन भुजबल व उनके भतीजे ने जमानत पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 8 दिसंबर को छगन भुजबल व उनके भतीजे समीर भुजबल को जमानत दिए जाने के लिए जोरदार पीएमएलए कोर्ट में जोरदार बहस हुई थी और कोर्ट ने फैसला देने के लिए 18 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था।
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आज इस मामले पर निर्णय देते हुए कोर्ट ने भुजबल को जमानत देने इंकार कर दिया है और याचिका ठुकरा दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से छगन भुजबल को करारा झटका लगा है। इसका कारण भुजबल परिवार को लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उक्त धारा निरस्त करने का उन्हें लाभ मिलने वाला है। (हि.स.)।