गुरुग्राम के रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत के खिलाफ फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.) । गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष बरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से रेयान स्कूल के मालिकों को हाईकोर्ट द्वारा मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग की। स्कूल के मालिकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की गलतियों के लिए मुंबई में बैठे किसी व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर कोई प्रशासनिक विफलता है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है न कि किसी की हत्या के लिए। हत्या के मामले में पिंटो परिवार के खिलाफ सीबीआई को भी कोई सबूत नहीं मिले हैं।
पिछले 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों की जमानत याचिका पर तुरंत फैसला करें। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने से मना कर दिया था।
हाईकोर्ट ने पिछले 7 अक्टूबर को स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो और उनके पिता ऑगस्टिन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्टशन दे दिया था जिसे प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।