18 नवम्बर को कोपर्डी प्रकरण में फैसला न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा
मुंबई, 10 नवम्बर (हि.स.)। अहमदनगर जिले के कर्जत तहसील में स्थित कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करके हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय आगामी 18 नवम्बर को अपना फैसला सुनाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी पक्ष और आरोपी के वकीलों के बीच बहस पूरी हो चुकी है। इस लिए न्यायालय ने इस प्रकरण में आगामी 18 नवम्बर को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है।
अहमदनगर के कोपर्डी गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने का मामला महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में गूंजा था और इसके बाद मराठा समाज ने एकजुटता दिखाते हुए महाराष्ट्र के राजनेताओं की नींद ही गायब कर दी है। इस मामले में जहां विशेष सरकारी वकील उज्लवल निकम ने पीड़िता का पक्ष लेकर युक्तिवाद किया और तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं आरोपी के वकील ने तीनों आरोपियों के निर्दोष होने का युक्तिवाद करते हुए न्यायालय में अपनी दलीलें दी हैं।
अहमदनगर जिला व सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सुवर्णा केवले के समक्ष विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि तीनों आरोपियों ने साजिश रचते हुए जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वहीं अपराध छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इस पर आरोपी जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे के एड. योहान मकासरे, आरोपी संतोष भवाल के एड. बाळासाहेब खोपडे, एड. विजयालक्ष्मी खोपडे व तीसरे आरोपी नितिन भैलुमे के वकील एड. प्रकाश आहेर ने युक्तिवाद करते हुए बचाव किया।
उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौर 31 साक्ष्यकारों ने अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखी है। आरोपियों के वकीलों ने कहा कि सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत झूठे और फर्जी हैं। इसके बाद न्यायालय ने निर्णय लिया है कि आगामी 18 नवम्बर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।