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हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली, 06 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे मामलों के बारे में बताना चाहते थे कि वे उन्हें बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं । ये सभी मामले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चल रहे हैं।
भट्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट उनका कोई पक्ष नहीं सुन रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट को आदेश दिया कि भट्ट के खिलाफ चल रहे बीस से अधिक मामलों का निपटारा जल्द करें।