हाईकोर्ट ने दी कैंसर पीड़ित सिपाही को राहत.
लखनऊ, 02 फरवरी= उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर रामपुर में तैनात एप्लास्टिक एनीमिया (कैंसर) पीड़ित मुख्य आरक्षी रवीन्द्र सिंह को दारोगा पद पर प्रोन्नति के लिए 3.2 किलोमीटर दौड़ की शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रखने का निर्णय लिया है।
याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि 23 सितम्बर, 16 को कोर्ट ने रवीन्द्र सिंह को दारोगा पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक दौड़ से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह को एक महीने में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के आदेश दिए थे।
तीन माह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने आज गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र द्वारा पारित आदेश कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जिसमे रविन्द्र सिंह के कैंसर ग्रस्त होने के कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनज़र शासन ने उन्हें शारीरिक दक्षता से मुक्त करने का निर्णय लिया है।