सुप्रीम कोर्ट ने कहा , तीन तलाक मामला संविधान पीठ को रेफर होगा !
नई दिल्ली, 16 फरवरी= ट्रिपल तलाक के मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे अटार्नी जनरल को अपने मसले लिखित रुप से तीस मार्च तक दे दें । कोर्ट ने आज इस बात के संकेत दिए कि इस मसले को पांच जजों की संविधान बेंच के समक्ष रेफर किया जा सकता है । आज केंद्र सरकार ने कोर्ट से वो चार मसले सौंपे जिन पर सुनवाई होनी चाहिए ।
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केंद्र ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट को सौंपे वो हैं – क्या तलाक, निकाह और बहु-विवाह संविधान की धारा 25(1) के तहत सुरक्षित है? क्या संविधान की धारा 25(1) संविधान के खंड तीन खासकर धारा 14 और 21 का विषय है? क्या संविधान की धारा 13 के तहत पर्सनल लॉ वैध है? और क्या तलाक, निकाह और बहु विवाह अंतरराष्ट्रीय संधि का पालन करता है जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता भारत भी है।