सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर हीरे पर सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली, 21 अप्रैल (हिस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा लाने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश देने की मांग करनेवाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वो कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन से भारत लाने के तरीकों पर विचार कर रही है । जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसके बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं दे सकती और सरकार इस पर फैसला लेगी ।
कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र के जवाब से संतुष्ट हैं कि सरकार प्रयास कर रही है इसलिए इस मामले में कोर्ट को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं। हम ब्रिटेन में होने वाली नीलामी को कैसे रोक सकते हैं या किसी दूसरे देश को ऐसे आदेश कैसे दे सकते हैं।
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इसके पहले की सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि भारत को ब्रिटेन से इसकी मांग नहीं करनी चाहिए । कोहिनूर हीरे की न चोरी की गई है और न ही इसे जबरन ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि कोहिनूर हीरा 1850 में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल को गिफ्ट में दिया था।