सुप्रीम कोर्ट : गायत्री प्रसाद के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश.
National. नई दिल्ली, 17 फरवरी = सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रेप के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच ने यूपी पुलिस से 8 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि महिला ने शिकायत करने में देरी की । इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। तब कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मसले में आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की? कोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को ठुकरा दिया ।
पीड़ित महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है। उसके मुताबिक गायत्री प्रजापति ने 2014 से जुलाई 2016 तक, 2 साल उसके साथ लगातार रेप किया। प्रजापति और उनके सहयोगियों ने कुछ मौकों पर उसके साथ सामूहिक रेप भी किया। जब प्रजापति ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की तब उसने पुलिस में शिकायत की।
कोई कार्रवाई न होने पर उसने 7 अक्टूबर, 2016 को प्रदेश के डीजीपी से भी शिकायत की लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । तब उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।