सुप्रीम कोर्ट को भी महिला से कहना पड़ा, पति और सास की इज्जत कीजिए……..
पटना, सनाउल हक़ चंचल
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को नसीहत दी है कि वह अपने पति व सास से अच्छा व्यवहार करे.कोर्ट ने कहा है कि महिला और उनके पति के रिश्ते में सबकुछ नहीं बिगड़ा है. कोर्ट ने महिला को सख्त हिदायत दी है कि वह बिना जानकारी के और अदालत को बगैर सूचित किए पति का घर छोड़कर नहीं जाएंगी. इसके साथ-साथ सर्वोच्च अदालत ने महिला के परिजनों को भी हिदायत दी है कि वो पति-पत्नी की शांतिपूर्ण जिंदगी में दखल नहीं दें. अदालत ने महिला के परिजनों से दोनों की जिंदगी से दूर रहने को कहा है.
जस्टिस कुरियन जोसेफ व दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि दंपति से बातचीत करने पर लगता है कि उन्हें फिर से एक मौका दिया जाना चाहिए. दोनों कुछ सप्ताह साथ रहें. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की गई है. बेंच ने माना कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी कदम नहीं उठाया है. सिवाय मेंटीनेंस (गुजाराभत्ता) के.
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लिहाजा उन्हें लगता है कि दोनों को एक मौका मिलना चाहिए. महिला को सख्त हिदायत दी गई है कि वह अदालत को सूचित किए बगैर पति का घर नहीं छोड़ेगी. इस मामले में पति ने पंजाब व हरियाणा होई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. पत्नी को बुधवार से ही पति के साथ रहने की हिदायत अदालत ने दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद माना कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी कदम नहीं उठाया है. उनकी ओर से केवल गुजारा भत्ता की मांग की गई है. लिहाजा बेंच को ये लगता है कि पति-पत्नी को एक और मौका दिया जाना चाहिए.