सुप्रीम कोर्ट का आदेश लैट परीक्षा में बैठने की आयु सीमा तय करे बार काउंसिल.
नई दिल्ली, 20 फरवरी= लॉ की पढ़ाई करने और बतौर वकील के रुप में एनरॉल कराने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ताजा सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि सीलैट परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की उचित आयु सीमा तय करें । जस्टिस एस एक बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने बार काउंसिल से कहा कि ये कोई विरोधात्मक मसला नहीं है । कोर्ट ने कहा कि आप इस बारे में विचार करें और हमें बताएं । मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी ।
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दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले साल 19 सितम्बर को सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया है कि तीन साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा तीस वर्ष जबकि पांच वर्षीय अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा बीस वर्ष की गई है। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस सर्कुलर का विरोध किया गया है।