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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हालांकि सु्प्रीम कोर्ट पहले इस बात पर विचार करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा था कि आपकी याचिका किस तरह सुनवाई योग्य है, हमें यह बताएं। इस पर स्वामी ने कहा था कि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि मामला गंभीर है लेकिन पहले आप यह बताएं कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है। स्वामी ने कहा था कि मैं जयललिता के मामले को भी लेकर कोर्ट गया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले हम यह जांच करेंगे कि आप इस मामले में याचिका दायर कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए आप इस पर सबसे पहले अपनी दलील रखें। 

ज्ञात हो कि 26 अक्टूबर,2017 को दिल्ली हाईकोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन(जनहित याचिका) की आड़ में पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा दिखाई देता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर स्वामी के पास इस मामले के सबूत हैं तो अब तक पेश क्यों नहीं किए गए? वो इन्हें क्यों छिपाए हुए हैं? याचिकाकर्ता ने याचिका को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। क्या वो यह जानते हैं कि इससे किसी की निजता क्या असर पड़ेगा? क्या वो फिर से परिणामों को वापस ला सकते हैं? यह भी आरोप लगाया कि अमीर व शक्तिशाली लोगों ने जांच को प्रभावित किया लेकिन उन्होंने इनके नाम नहीं बताए। क्या वह नहीं जानते कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और जिन पर आरोप हैं वह विपक्षी पार्टी से संबंध रखते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह सबूतों को पुलिस के सामने लाएं।

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