सिमी सरगना सफदर नागौरी समेत 11 आतंकियों को हुई उम्रकैद की सजा .
Madhya Pradesh इंदौर, 27 फरवरी:= इंदौर की विशेष अदालत ने सिमी सरगना सफदर नागौरी और उसके 11 साथियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.के. पलौदा ने सभी आरोपियों को राष्ट्रद्रोह का दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। सफदर नागौरी और उसके साथियों को मार्च 2008 में इंदौर के श्यामनगर से गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार किए जाने के बाद सफदर नागौरी और उसके 11 साथियों के खिलाफ पुलिस ने इंदौर की विशेष अदालत में राष्ट्रद्रोह और अवैध रूप से घातक हथियार रखने के आरोपों में अभियोग प्रस्तुत किया था और तभी से यह प्रकरण चल रहा था। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने सभी आतंकियों से 334 प्रश्न किए थे। इनके परीक्षण के उपरांत विशेष अदालत ने 27 फरवरी की तारीख फैसले के लिए तय की थी। सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश बी.के. पलौदा ने सभी आरोपियों को धारा 124 के तहत राष्ट्रद्रोह का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि सिमी के सरगना सफदर नागौरी और उसके साथियों को मार्च 2008 में इंदौर और धार पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान माणिकबाग क्षेत्र के श्यामनगर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, नक्शे और देश विरोधी साहित्य भी बरामद किया था। पूछताछ में इन आतंकियों ने चोरल के पास स्थित एक फॉर्महाउस में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैम्प लगाने की बात भी स्वीकारी थी। (हि.स.)