नई दिल्ली,07 जनवरी = दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश की पुष्टि की। साथ ही न्यायालय ने निचली अदालत को उनकी महिला मित्र की याचिका पर ताजा सुनवाई के लिए कहा।
सरदार सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने वाले न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने शनिवार को कहा कि निचली अदालत महिला की याचिका पर सुनवाई करेगी और नया आदेश देगी। उच्च न्यायालय ने सरदार की याचिका का निपटारा कर दिया था और निचली अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी।
सरदार सिंह पर ये हैं आरोप.
गौरतलब है कि सरदार पर उनसे अलग रह रही महिला मित्र ने यौन उत्पीड़ऩ के आरोप लगाए थे। इस पूर्व ब्रिटिश महिला खिलाड़ी ने निचली अदालत में पुलिस से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश मांगा था। निचली अदालत ने उसकी याचिका को मान लिया था जिसके बाद सरदार ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।