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विमान अपहरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लागू किया नया कानून.

नई दिल्ली, 06 जुलाई : केंद्र सरकार ने विमान अपहरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए एंटी हाइजैकिंग कानून को लागू कर दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही यह कानून बुधवार से ही लागू हो गया है। इस प्रकार अब भारत का एंटी हाइजैकिंग कानून भी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बीजिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप हो गया है। 

यह नया कानून 1982 के कानून की जगह लाया गया है। पूर्व कानून को कमजोर माना जा रहा था। नए कानून के तहत विमान के अंदर या जमीन पर किसी की हत्या करने वाले अपहरणकर्ता के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। इसे पिछले साल ही संसद की मंजूरी मिली थी। 
पुराने कानून में सिर्फ उड़ान के दौरान विमान अपहरण की कोशिश के लिए प्रावधान थे। जबकि नए कानून में जब विमान हवाई अड्डे पर खड़ा हो उस समय भी विमान या कर्मचारियों के प्रति अपराध को इस परिभाषा में शामिल किया गया है। 

नए कानून के तहत विमान के उड़ान की तैयारी शुरू होने से लेकर इसकी लैंडिंग के 24 घंटे बाद तक विमान पर किया गया कोई भी हमला अपहरण का प्रयास माना जाएगा। इसमें जैविक हथियारों से होने वाला हमला भी शामिल किया गया है। 

यदि अपहरणकर्ता इस प्रयास में किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही अन्य परिस्थितियों में भी सजा को कठोर बनाया गया है। 

नए कानून में अपहरण की धमकी देना या ऐसा करने के लिए किसी को उकसाना भी अपहरण की श्रेणी में ही आएगा। यह नियम भारतीय सीमा/वायुक्षेत्र में किसी भी विमान पर सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। साथ ही भारत में पंजीकृत विमान यदि भारत से बाहर भी है तब वह इस नियम के दायरे में आएगा। इसके तहत विमान को उस देश का माना जाएगा जहां वह पंजीकृत है। 

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