विद्यालय के चेयरमैन की हत्या में चार आरोपियों को उम्रकैद
मुंबई, 05 अक्टूबर (हि.स.)। जलगांव जिले के पारोला तहसील के रत्नापिंपरी स्थित यशवंत माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन दगड़ू गजमल पाटिल की हत्या प्रकरण में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले से अन्य पांच आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
पारोला तहसील के रत्नापिंपरी में यशवंत माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन दगड़ू पाटिल की लाश 18 अक्टूबर 2013 को उनके ही खेत के मिली थी। पुलिस ने पाया कि पाटिल की हत्या गला दबाकर की गई है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि खेती के झगड़े को लेकर यह हत्या की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ ही अपराध शाखा पुलिस ने भी हत्याकांड की जांच अपने स्तर से की और मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया।
अदालती कार्रवाई में पुलिस ने बताया कि दगड़ू पाटिल की हत्या रवींद्र पाटिल, दिनकर पाटिल, सुनील पाटिल व किरण पाटिल ने ही गला दबाकर की है। अधिवक्ताओं की जिरह, तमाम सबूतों और बयानों को ध्यान में रखते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश ने उक्त चारों को उम्रकैद और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई तथा शेष लोगों को सबूत के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है।