विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए ईडी की अर्जी
नई दिल्ली, 08 नवम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेरा कानून के उल्लंघन के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की तिथि नियत नहीं होती है। इसे प्रतिवादी के खिलाफ कभी भी तामिल किया जा सकता है।
पटियाला कोर्ट ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से छूट के पिछले साल के अपने फैसले को हटा लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या पर आरोप लगाया है कि उसने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगों दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।