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विक्रम और राहुल कोठारी 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में

लखनऊ (ईएमएस)। सीबीआई की एक अदालत ने बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए ऋण और ब्याज के 3695 करोड़ रुपए की अदायगी न करने के मामले में रोटोमैक ग्लोबल के प्रमोटर विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। न्यायमूर्ति एमपी चौधरी ने कोठारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 14 मार्च तय की। बता दें कि सीबीआई ने कोठारी को उनके पुत्र राहुल के साथ कोर्ट में पेश किया था।

उन्हें 24 फरवरी को सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था, जिसकी मियाद गुरुवार तक थी। विक्रम कोठारी ने अपनी अधिक उम्र और बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कोठारी स्वस्थ हैं, इसलिए वह अंतरिम जमानत पाने के हकदार नहीं हैं। सीबीआई ने आरोपियों को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया था। अब इनकी अंतरिम जमानत पर 14 मार्च को सुनवाई होगी।

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