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लोकायुक्त ने दिए मालेगांव शहर के अवैध बूचड़खाने-कारखाने हटाने के आदेश

मुंबई, 26 सितम्बर (हि.स.)। नासिक जिले के मालेगांव शहर में स्थित पवारवाड़ी व दरेगांव क्षेत्र के बूचड़खाने (स्लॉटर हाऊस) को बंद करने के साथ हड्डियों को उबालने और साबुन बनाने के कारखानों को तोड़ने का आदेश महाराष्ट्र राज्य के लोकायुक्त न्यायाधीश एमएल ताहिलरमानी ने मालेगांव महानगर पालिका को मुंबई में हुई सुनवाई के दौरान दिया है। 
इस समय शिकायतकर्ता निखिल पवार, मनपा नगर रचनाकार संजय जाधव, इकलाख अहमद और पवारवाड़ी पुलिस थाना के पुलिस निरिक्षक गांगुर्डे आदि उपस्थित रहे।

मालेगांव शहर के पवारवाड़ी व दरेगांव परिसर में चलने वाले अवैध बूचड़खाने (स्लॉटर हाऊस), हड्डी उबालने व साबुन बनाने के कारखाने संचालित हो रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर यहांदूषण फैल रहा है। इस पर कार्रवाई करने के लिए निखिल पवार ने महाराष्ट्र राज्य के लोकायुक्त के पास याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। इस मामले में समय-समय पर सुनवाई होने के बाद अवैध हड्डी कारखाने, साबुन बनाने के कारखाने और स्लॉटर हाऊस को हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब लोकायुक्त ताहिलरमानी ने सभी अवैध कारखानों को तोड़ने का आदेश मनपा आयुक्त को दिया है।

लोकायुक्त न्यायाधीश एमएल ताहिलरमानी के समक्ष हो रही सुनवाई के समय मनपा के नगर रचनाकार जाधव ने कहा कि साबुन बनाने वाले कारखानों ने स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर ताहिलरमानी ने उपस्थितों से पूछा कि क्या स्लॉटर हाऊस को मनपा ने अनुमति दी है? ऐसा सवाल लोकायुक्त द्वारा करने पर मनपा के अधिकारी इकलाख अहमद ने कहा, कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। हालाकि ग्रामपंचायत दरेगांव ने निर्माण कार्य के लिए अनुमति दी है। लोकायुक्त न्यायाधीश ताहिलरमानी ने कहा, मनपा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के कारण स्लॉटर हाउस व अन्य कारखाने अवैध हैं, जिसे बंद कर दिया जाए और आगामी 27 नवम्बर 2017 तक रिपोर्ट पेश की जाए।

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