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रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, 27 नवम्बर (हि.स.)। गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

पिछले 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों की जमानत याचिका पर तुरंत फैसला करें। इसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने से मना कर दिया था।

हाईकोर्ट ने पिछले 7 अक्टूबर को स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो और उनके पिता ऑगस्टिन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्टशन दे दिया था जिसे प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बरुण ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि स्कूल मालिकों की जमानत याचिका पर तुरंत फैसला करें।

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