राजीव गांधी हत्याकांड: सीबीआई ने कोर्ट से कहा, अभियुक्तों को गोपनीय रिपोर्ट न सौंपी जाए
नई दिल्ली, 15 सितम्बर : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आज अभियुक्तों की इस मांग का विरोध किया कि उन्हें गोपनीय रिपोर्ट सौंपी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दिया।
पिछले 23 अगस्त को सीबीआई ने आईईडी के इस्तेमाल के बारे में सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। उसके पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मल्टी डिसिप्लीनरी मानिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगा था। कोर्ट ने बम बनाने में बड़ी साजिश रचने के एंगल पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था ।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी पेरारिवलन से पूछा था कि आप केवल साजिश के एंगल यानि बेल्ट बम के निर्माण और उसकी डिलीवरी की मांग कर रहे हैं| हम उस पर भी विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। पेरारिवलन ने 16 अगस्त को एमडीएमए की जांच में कई गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी।
एफआईआर के मुताबिक पेरारिवलन ने 9 वोल्ट की दो बैटरियां बम बनाने के लिए दी थीं। याचिकाकर्ता के वकील पीराबु सुब्रमण्यम ने कहा कि एमडीएमए की जांच उसके खिलाफ लगे आरोपों पर स्थिति स्पष्ट कर देगा। कोर्ट ने कहा कि बम बनाने में साजिश के एंगल का मामला याचिकाकर्ता के लिए दोबारा केस खोल सकता है।