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यूपी के 902 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को इंस्पेक्टर बनाएं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के 902 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के प्रमोशन का आदेश दिया है। इन सभी को इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी को प्रमोशन देकर ट्रेनिंग पर भेजा जाए।
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि पिछले 31 जनवरी को सीनियरीटी का आधार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 30 जनवरी को इन कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने पर इन कांस्टेबलों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को इन्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाने का आदेश दिया है।