यूपी के शिक्षामित्रों सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली,25 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के शिक्षामित्रों के मामले पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने उन्हें फिलहाल शिक्षामित्र बने रहने का आदेश दिया है लेकिन उन्हें दो साल में टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षामित्रों को अनुभव का लाभ मिलेगा । इसके लिए उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी । सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी वालों को भी राहत दी है । उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा।
17 मई को सुनवाई के दौरान टीईटी पास शिक्षामित्रों की ओर से कहा गया कि कि यूपीटेट पास शिक्षामित्रों को छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र लोग पूरी तरह योग्य और इन्होंने टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इनको सहायक अध्यापक के पद से नहीं हटाया जाए।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था, जिसके खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
शिक्षामित्रों की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल समेत कई वकीलों ने दलीलें पेश की थीं। शिक्षामित्रों का कहना था कि वे कई वर्षों से काम कर रहे हैं| लिहाजा उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर जारी रखा जाए|