मेडिकल में दाखिले के लिए नीट का ही अनुसरण करे तमिलनाडु
नई दिल्ली, 22 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल में दाखिले के लिए नीट का ही अनुसरण करें। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने पहले के रुख से यू-टर्न लेते हुए कहा कि तमिलनाडु को नीट से छूट नहीं मिल सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक अगर तमिलनाडु को नीट से छूट दी गई तो दूसरे राज्य भी ऐसी ही मांग कर सकते हैं।
पिछले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए तमिलनाडु में मेडिकल दाखिले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई ), केंद्र और तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वे नीट में सफल हुए छात्रों और बिना नीट वाले ग्रामीण छात्रों के बीच संतुलन बनायें। इस अध्यादेश से नीट क्वालिफाई किए किसी छात्र को नुकसान न हो और ये ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वे ये बताएं कि स्टेट बोर्ड के कितने छात्र नीट में क्वालिफाई किए हैं।
तमिलनाडु में अंडरग्रेजुएट मेडिकल दाखिले के लिए इस साल नीट से छूट देने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने कहा था कि तमिलनाडु को नीट से छूट नहीं दी जा सकती है।