मुस्लिम पति से ट्रिपल तलाक पर हाईकोर्ट से हिन्दु लड़कियों को लगा झटका
नई दिल्ली, 21 अप्रैल = दिल्ली हाईकोर्ट ने हिन्दू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी होने पर ट्रिपल तलाक का प्रावधान लागू नहीं होने देने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया । हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ।
वकील विजय शुक्ला ने याचिका दायर कर मांग की थी कि हिन्दू महिलाओं पर ट्रिपल तलाक या पति पर बहुविवाह का प्रावधान नहीं लागू होना चाहिए ।
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याचिका में कहा गया है कि चूंकि निकाहनामा ऊर्दु में लिखा होता है इसलिए हिन्दू महिलाएं ट्रिपल तलाक या बहुविवाह के प्रावधान नहीं समझती हैं इसलिए मौलवी को ट्रिपल तलाक और बहुविवाह के बारे में हिन्दू महिला की मातृभाषा में समझाना चाहिए ।
याचिका में कहा गया था कि अंतर्जातीय विवाह और स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत होनेवाली शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी किया जाए और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर जुर्माने का प्रावधान हो।