मालेगांव ब्लास्ट मामला : SC ने एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं. श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझ कर फंसाया गया क्योंकि वो आईएसआईएस, सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे. इतना ही नही उन्होंने आर्मी रिपोर्ट को भी याचिका में संलग्न किया है जिसमें वो अपने काम का सारा ब्यौरा दिया है. कर्नल पुरोहित ने इस मामले में मुआवजे की भी मांग की है.
सीआरपीएफ की टीम पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड , 5 जवान घायल
याचिका में कर्नल पुरोहित ने सेना के कर्नल आरके श्रीवास्तव पर अवैध रूप से अगवा करने और फिर महाराष्ट्र एटीएस को सौंपने और वहां टार्चर करने के आरोप भी लगाए हैं. कर्नल पुरोहित ने कुछ मीडिया हाउस को केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिटायर्ड संयुक्त सचिल आरवीएस मणि द्वारा दिए गए बयान को भी आधार बनाया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नल पुरोहित को फंसाया गया है. याचिका में केंद्र और मणि को पक्षकार बनाया गया है.