रांची, 03 जनवरी : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नवजात शिशु को अपार्टमेंट से फेंकने के आरोपी मां बेबी मुंडा को पांच साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। रंजना अस्थाना की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार यह मामला 21 जून 2016 का है।
इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 259/16 दर्ज किया गया था। मामले में सूचक प्रकाश कुमार ने अदालत को बताया था कि दीपाटोली के एसक्वायर स्टेट अपार्टमेंट के बी ब्लाक से नवजात का शव बरामद हुआ था। बेबी मुंडा एसक्वायर स्टेट अपार्टमेंट में काम करती थी। इसी दौरान वह बंटी झा से संपर्क में आ गयी और बंटी ने उससे जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाया।
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जिससे वह गभर्वती हो गयी। वह अपार्टमेंट के छठे तल्ले में काम करती थी। काम करने के दौरान ही वह अपने मालिक के बाथरुम में बच्चे को जन्म दी। इसके बाद छठे तल्ले के वेंटीलेटर से नवजात को फेंक दी। बेबी मुंडा ने अदालत के समक्ष अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनायी। (हि .स.)।