महाराष्ट्र : हाईकोर्ट ने रद्द किया शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर की विधायकी
मुंबई, 24 नवंबर : महाराष्ट्र के राज्यमंत्री व शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर का विधानसभा सदस्यत्व आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस निर्णय के विरुद्ध खोतकर को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। खोतकर ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि वहां उन्हें न्याय मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना विधायक व राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर मराठवाड़ा विभाग में जालना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 में चुने गए थे। उस समय कांग्रेस प्रत्यासी कैलाश गोरटंयाल ने खोतकर के विरुद्ध नियत समय तक आवेदन न भरे जाने के मुद्दे पर चुनाव अधिकारी के पास शिकायत की थी और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था।
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आज शुक्रवार को मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते समय कांग्रेस प्रत्यासी की शिकायत को उचित करार देते हुए अर्जुन खोतकर की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का निर्णय दिया है। राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर ने कहा कि जिस दिन आवेदन भरना रहता है , उसदिन कतार में लगे सभी प्रत्याशियों का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। उनका आवेदन भी उस समय चुनाव अधिकारी ने उसी नियम के तहत स्वीकार किया है। इसलिए वह हाईकोर्ट के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। बता दें कि अर्जुन खोतकर राज्य में फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री हैं और उन्हें पशुसंवर्धन, दूध विकास और मत्स्य विकास विभाग दिया गया है। (हि.स.)।