महाराष्ट्र में लॉकडाउन का नियम बदला || अब आप को देना होगा 10 हजार का जुर्माना
मुंबई : महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का असर नहीं दिख रहा है. केस कम नहीं हो रहे हैं इसलिए सरकार ने आज कुछ और नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है. यह नियम आज रात (22 अप्रैल) आठ 8 बजे से लागू हो गया है, और यह नियम 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे .
इस नए नियम के तहत अगर आप बेवजह घर से बाहर निकलें तो आप को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.आपात स्थिति में जैसे किसी की तबीयत खराब होने पर और अन्य आपात स्थिति में आप को घर से बाहर निकलने की इजाजत है.
इस नियम के मुताबिक अब शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकतें है.सिर्फ दो घंटे तक शादी समारोह को चलने की इजाजत हैं,नियम तोड़ने वालों को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
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सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम कर सकते हैं, पहले 50 फीसदी तक की इजाजत थी.सरकारी बसो में 50 फीसदी यात्री सफर कर सकते है ,खड़े रहकर सफर करने पर रोक है. निजी बसों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रशासन को सूचना देनी होगी. दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ में निजी बस वालों को ही 14 दिन के क्वारंटाइन का स्टैम्प लगाना होगा.
लोकल ट्रेन , मोनो रेल और मेट्रों में केवल सरकारी कर्मचारियों को ही सफर करने की इजाजत हैं. सरकार की तरफ से जारी आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर उनको टिकट और पास जारी किए जाएंगे. डॉक्टरों, लैब टेक्निशियन, मेडिकल क्लीनिक स्टाफ और पैरामेडिक्स के लोगों को भी सफर करने की अनुमति है , संबंधित मेडिकल ऑर्गनाइजेशन की तरफ से जारी आईडी कार्ड के आधार पर इन लोगों को टिकट व पास दिया जाएगा.